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चमोली विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिले में 08 जनवरी 2022 से धारा 144 लागू कर दी गयी है।


विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांन्तिपूर्ण ढंग से संचालित करने हेतु जिले में धारा 144 को प्रभावी कर दी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट श्री हिमांशु खुराना ने बताया कि विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिले में 08 जनवरी 2022 से धारा 144 लागू कर दी गयी है।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

चमोली 10 जनवरी 2022, विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांन्तिपूर्ण ढंग से संचालित करने हेतु जिले में धारा 144 को प्रभावी कर दी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने बताया कि विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिले में 08 जनवरी 2022 से धारा 144 लागू कर दी गयी है। जनपद सीमान्तर्गत 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह आदेश पुलिस कर्मचारी व डयूटी पर तैनात कर्मचारियों पर, धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, स्कूल, कालेज संस्थानों में शिक्षा हेतु एकत्र हुए अध्ययनरत विद्यार्थियों, शवयात्रा व उद्योग धंधों/ईकाइयों में कार्य हेतु एकत्र हुए कार्यरत कमचारियों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक गतिविधि हेतु एकत्रित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि किसी भी धर्म(मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो या उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न करने की सम्भावना हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों जैसे मंदिर मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा इत्यादि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा-धमकाकर या आंतकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा तथा साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित, मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। मतदान केन्द्र में या उसके आस -पास आपतिजनक अथवा अशोभनीय आचरण नहीं करेगा। मतदान केन्द्रो में कब्जा करने के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालेगा या उनसे अभद्र व्यवहार करेगा। मतदान केन्द्रो में कब्जा करने अथवा मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने से रोकने या मतदेय स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने जैसा कृत्य नहीं करेगा। कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी, चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्ति के बाद घर-घर जाकर अनुमन्य चुनाव प्रचार की पद्धति के अतिरिक्त किसी प्रकार की चुनाव प्रचार नहीं करेगा एवं सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं करेगा। कोई व्यक्ति मतदान केन्द्रो के 100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं करेगा।मतदान केन्द्र के परिसर में मतदाता, अभ्यर्थी या उसके चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं निर्वाचन कार्य से सम्बंधित कर्मचारी, शान्ति व्यवस्था में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी, पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवक्ति प्रवेश नहीं करेगा।

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