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चमोली उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमंत वर्मा ने राजनैतिक दलों के साथ बैठक


विधानसभा सामान्य निर्वाचन के सफल सम्पादन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के उपरांत 8 जनवरी से जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिसके परिपेक्ष्य में विभिन्न आवश्यक कार्यों के उचित ढंग से क्रियान्वयन एवं संपादन हेतु उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमंत वर्मा ने राजनैतिक दलों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

रिपोर्ट  - ANJNA BHATT GHILDIYAL

चमोली 13 जनवरी 2022, विधानसभा सामान्य निर्वाचन के सफल सम्पादन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के उपरांत 8 जनवरी से जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिसके परिपेक्ष्य में विभिन्न आवश्यक कार्यों के उचित ढंग से क्रियान्वयन एवं संपादन हेतु उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमंत वर्मा ने राजनैतिक दलों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार को आपराधिक मामलों की जानकारी तीन बार देनी होगी। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठायें हैं, जिसके तहत उम्मीदवारों को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी प्रचार अभियान के दौरान कम से कम तीन बार प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सार्वजनिक करनी होगी। तथा सम्बंधित दल अपने वेब पेज के होम पेज पर भी सम्बंधित उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास को प्रदर्शित करेगी। इसके अलावा उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आयोग को भी इसकी सूचना देगा। उन्होंने कहा है कि अधिकतर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर,इंस्ट्राग्राम आदि पर फर्जी सूचना और गलत जानकारी के अभियान को रोकने के लिए आयोग ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी की पहल की है। उन्होंने कहा है कि मीडिया में पेड न्यूज एवं फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिये जिला स्तर पर मीडिया निगरानी समितियों का गठन किया गया है। जो पेड न्यूज व भ्रामक खबरों पर कड़ी निगरानी रख रही है।

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