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पौड़ी प्रत्याशी नामांकन, शिकायत, चुनाव प्रचार-प्रसार संबंधित सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकतें हैं।


विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु आज एनआईसी कक्ष में ई0एम0स0 साफ्टवेयर के माध्यम से ई0वी0एम0 मशीनों का प्रथम रैण्डमाईजेशन राजनैतिक पार्टी के प्रधिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डा0 विजय कुमार जोगदण्डे ने संबंधित प्रतिनिधियों को सुविधा पोर्टल की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्याशी नामांकन, शिकायत, चुनाव प्रचार-प्रसार संबंधित सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकतें हैं।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी /दिनांक 19 जनवरी, 2022 विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु आज एनआईसी कक्ष में ई0एम0स0 साफ्टवेयर के माध्यम से ई0वी0एम0 मशीनों का प्रथम रैण्डमाईजेशन राजनैतिक पार्टी के प्रधिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डा0 विजय कुमार जोगदण्डे ने संबंधित प्रतिनिधियों को सुविधा पोर्टल की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्याशी नामांकन, शिकायत, चुनाव प्रचार-प्रसार संबंधित सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकतें हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के प्रस्तावक उसी विधानसभा से होने चाहिए जिस विधानसभा से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हो। कहा कि नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ दो ही लोग नामांकन कक्ष में जा सकेंगे तथा दो गाड़ियो की परमिट दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पूर्ण रूप से कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन करना सुनिश्चित करें, जिससे कोविड का खतरा न बना रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 जोगदण्डे ने ई0वी0एम0 मशीनों का प्रथम रैण्डमाईजेशन के दौरान राजनैतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को साफ्टवेयर के माध्यम से अवगत कराया गया। इस अवसर पर भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, आम आदमी पार्टी, बसपा सहित अन्य राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान संबंधित राजनैतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को रैण्डमाईजेशन गतिविधि की सूची भी उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा उन्होंने निर्वाचन नियमों की जानकारी देते हुये कहा कि प्रत्याशियों द्वारा समाचार पत्रों या प्रिंटिग प्रेस में जो भी छपवाई करानी होगी वह उसकी परमिट एमसीएमसी कमेठी से लेना आवश्यक है। साथ ही उन्होेने कहा कि पार्टी या प्रत्याशी द्वारा चुनाव में जो भी खर्चा किया जाएगा उसका खर्चा भी प्रत्याशी के नाम पर जोड़ा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि प्रत्याशियों तथा पार्टी को माननीय सर्वोचय न्यायालय के निर्णय तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार 03 अवसरों पर अपने अपराधिक पृष्ठभूमि के विवरण को कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर के (जिनकी प्रसार संख्या 75000 हो) तथा एक स्थानीय समाचार पत्र (जिसकी प्रसार संख्या 25000 हो) में प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा।

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