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रुद्रप्रयाग में विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर एक दिवसीय विचार गोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन


विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर फेयर डिजिटल फाईनेंस की थीम पर विकास भवन के सभागार में जिला पूर्ति विभाग के तत्वावधान में माननीय सदस्य जिला उपभोक्ता आयोग विजयपाल सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय विचार गोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन किया गया।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

रुद्रप्रयाग 15 मार्च, 2022, विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर फेयर डिजिटल फाईनेंस की थीम पर विकास भवन के सभागार में जिला पूर्ति विभाग के तत्वावधान में माननीय सदस्य जिला उपभोक्ता आयोग विजयपाल सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय विचार गोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण, संवर्धन और समय से उनकी समस्याओं के उचित समाधान की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। फेयर डिजिटल फाईनेंस के संबंध में कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी एम.के. डोभाल ने बताया कि अमेरिकी संसद में 1962 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जाॅन एफ. केनेडी द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारांे पर ऐतिहासिक भाषण दिया गया था तभी से आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को होने वाली ठगी एवं धोखाधड़ी से बचाना है तथा वर्तमान डिजिटल दौर के बारे में भी सभी उपभोक्ताओं को जागरुक करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आॅनलाइन सिस्टम के माध्यम से भी कई मामले धोखाधड़ी के आए हैं इसके लिए सभी को फेयर डिजिटल सिस्टम के संबंध में जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने उपभोक्ताओं से यह भी अपेक्षा की है कि सामान लेते समय दुकानदार से अवश्य ही पक्का बिल लेना चाहिए। किसी प्रकार की ठगी होने पर जिला उपभोक्ता आयोग में अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते है। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए तक की खरीद पर उपभोक्ता आयोग द्वारा किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। 50 लाख रुपए से अधिक की खरीद पर ही न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। जिस पर शिकायत करने पर उपभोक्ता फोरम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित उपभोक्ता को हुई क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिलाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को जागरुक करने के लिए ग्राम स्तर पर गोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाए तथा क्षेत्र पंचायत की बैठकों में भी उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उन्हें जागरुक किया जाए ताकि होने वाली ठगी एवं धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं को बचाया जा सके।

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