करदाताओं को जागरूक करते हà¥à¤ सीठआशà¥à¤¤à¥‹à¤· पांडेय ने बताया कि वितà¥à¤¤à¥€à¤¯ वरà¥à¤· 2020-21 की आयकर की रिटरà¥à¤¨ 31 मारà¥à¤š 2022 के बाद विलंब शà¥à¤²à¥à¤• का à¤à¥à¤—तान करके à¤à¥€ नहीं किया जा सकता है।
रिपोर्ट - allnewsbharat.com
हरिदà¥à¤µà¤¾à¤°à¥¤ करदाताओं को जागरूक करते हà¥à¤ सीठआशà¥à¤¤à¥‹à¤· पांडेय ने बताया कि वितà¥à¤¤à¥€à¤¯ वरà¥à¤· 2020-21 की आयकर की रिटरà¥à¤¨ 31 मारà¥à¤š 2022 के बाद विलंब शà¥à¤²à¥à¤• का à¤à¥à¤—तान करके à¤à¥€ नहीं किया जा सकता है। सीठआशà¥à¤¤à¥‹à¤· पांडेय ने कहा कि वितà¥à¤¤à¥€à¤¯ वरà¥à¤· 2020-21 जिसका कर निरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤£ वरà¥à¤· 2021-22 है, का आयकर रिटरà¥à¤¨ विलंब शà¥à¤²à¥à¤• के साथ फ़ाइल करने की अंतिम तारीख 31 मारà¥à¤š 2022 है। जो करदाता किनà¥à¤¹à¥€ कारणों से अब तक आयकर रिटरà¥à¤¨ नही फ़ाइल कर पाठहै , उनके लिठये अंतिम मौका है । इस तारीख के बाद करदाता खà¥à¤¦ अपनी रिटरà¥à¤¨ फ़ाइल नही कर पायेंगे । आयकर विà¤à¤¾à¤— बैंक में लेन देन और अनà¥à¤¯ आधार पर कर निरà¥à¤§à¤¾à¤°à¤£ के लिठनोटिस जारी कर सकता है और यदि टैकà¥à¤¸ निकला तो बà¥à¤¯à¤¾à¤œ और अरà¥à¤¥à¤¦à¤‚ड के साथ जमा करना पड़ेगा । उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने कहा कि अगर आयकर विà¤à¤¾à¤— ने नोटिस जारी नही किया तो इस अवधि के लिठआप कà¤à¥€ आयकर की रिटरà¥à¤¨ फ़ाइल नही कर पाà¤à¤‚गे । समसà¥à¤¯à¤¾ तब होगी जब आप किसी बैंक लोन के लिठजाà¤à¤‚गे और बैंकर आपसे पिछले 3 वरà¥à¤·à¥‹à¤‚ का आयकर रिटरà¥à¤¨ मांगेंगे । सीठआशà¥à¤¤à¥‹à¤· पांडेय ने कहा कि आयकर कानून (Income Tax Act) की धारा-234F के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• यदि किसी आयकरदाता की कà¥à¤² आय 5 लाख रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ या उससे कम है, तो 31 दिसंबर 2021 के बाद आयकर रिटरà¥à¤¨ (ITR) दाखिल करने पर उसे 1,000 रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ और इससे अधिक आय होने पर 5,000 रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ का जà¥à¤°à¥à¤®à¤¾à¤¨à¤¾ देना होगा ।