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31मार्च के बाद नहीं होगा, विलंब शुल्क भुगतान के बाद भी रिटर्न फाइल : सीए आशुतोष पांडेय


करदाताओं को जागरूक करते हुए सीए आशुतोष पांडेय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की आयकर की रिटर्न 31 मार्च 2022 के बाद विलंब शुल्क का भुगतान करके भी नहीं किया जा सकता है।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

हरिद्वार। करदाताओं को जागरूक करते हुए सीए आशुतोष पांडेय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की आयकर की रिटर्न 31 मार्च 2022 के बाद विलंब शुल्क का भुगतान करके भी नहीं किया जा सकता है। सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 जिसका कर निर्धारण वर्ष 2021-22 है, का आयकर रिटर्न विलंब शुल्क के साथ फ़ाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। जो करदाता किन्ही कारणों से अब तक आयकर रिटर्न नही फ़ाइल कर पाए है , उनके लिए ये अंतिम मौका है । इस तारीख के बाद करदाता खुद अपनी रिटर्न फ़ाइल नही कर पायेंगे । आयकर विभाग बैंक में लेन देन और अन्य आधार पर कर निर्धारण के लिए नोटिस जारी कर सकता है और यदि टैक्स निकला तो ब्याज और अर्थदंड के साथ जमा करना पड़ेगा । उन्होंने कहा कि अगर आयकर विभाग ने नोटिस जारी नही किया तो इस अवधि के लिए आप कभी आयकर की रिटर्न फ़ाइल नही कर पाएंगे । समस्या तब होगी जब आप किसी बैंक लोन के लिए जाएंगे और बैंकर आपसे पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न मांगेंगे । सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि आयकर कानून (Income Tax Act) की धारा-234F के मुताबिक यदि किसी आयकरदाता की कुल आय 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो 31 दिसंबर 2021 के बाद आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने पर उसे 1,000 रुपये और इससे अधिक आय होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा ।

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