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हरिद्वार में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित


बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जनपद में बाल एवं किशोर श्रम की रोकथाम, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के सर्वे की स्थिति, पेन्सिल पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार, चिह्नित बाल श्रमिकों का शैक्षिक पुनर्वासन, बाल एवं किशोर श्रम की रोकथाम के लिये प्रभावी कदम उठाये जाने, के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

हरिद्वार। अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) वीर सिंह बुदियाल की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन हेतु गठित जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जनपद में बाल एवं किशोर श्रम की रोकथाम, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के सर्वे की स्थिति, पेन्सिल पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार, चिह्नित बाल श्रमिकों का शैक्षिक पुनर्वासन, बाल एवं किशोर श्रम की रोकथाम के लिये प्रभावी कदम उठाये जाने, के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। श्रम विभाग के अधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) को बताया कि बाल एवं किशोर श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिये समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण एवं सर्वेक्षण किये जाते हैं, गैर सरकारी संगठनों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों में जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बाहर सेवायोजक द्वारा बाल एवं किशोर श्रम नियोजित करना दण्डनीय अपराध है, की सूचना प्रदर्शित की जाती है तथा सर्व साधारण से भी बाल एवं किशोर श्रम की रोकथाम हेतु अपील की जाती है। वीर सिंह बुदियाल द्वारा पेन्सिल पोर्टल (www.pencil.gov.in) के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बाल श्रम की रोकथाम व निगरानी हेतु पेन्सिल पोर्टल निर्मित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी नागरिक बाल श्रम तथा खतरनाक प्रक्रियाओं में बाल/किशोर के नियोजन के सम्बन्ध में इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसके अनुसार पोर्टल पर दर्ज शिकायत का निस्तारण किया जाता है। इस पर अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाल एवं किशोर श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन हेतु कारगर कदम उठाते हुये, इस पोर्टल का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये।

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