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NDAL पोर्टल पर 30 जून, तक अपना ब्यौरा लोड नहीं किया तो शस्त्र लाईसेंस निरस्त कर दिये जायेगे


गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक शस्त्र लाईसेंसो को National Database of Arms Licence (NDAL) Portal में दर्ज किये जाने एवं Unique Indentification Number (UIN) जारी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भटट धिल्डियाल

पौड़ी/दिनांक 17 जनवरी, 2020,गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक शस्त्र लाईसेंसो को National Database of Arms Licence (NDAL) Portal में दर्ज किये जाने एवं Unique Indentification Number (UIN) जारी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस आशय की जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल डाॅ. शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि National Database of Arms Licence (NDAL) Portal में शस्त्र लाईसेंस अपलोड करने का अन्तिम अवसर 30 जून, 2020 तक है। उक्त तिथि तक लाईसेंस पोर्टल पर अपलोड न करने पर सभी लाइसेंस अवैध माने जाएंगे। अपर जिलाधिकारी श्री बरनवाल ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जनपद के समस्त शस्त्र अनुज्ञापनधारियों को सूचित करते हुए कहा कि वे निर्धारित प्रारूप पर अपना पूर्ण विवरण (लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आवेदक की एक फोटो एवं सादे कागज में आवेदक के हस्ताक्षर व दूरभाष नम्बर) भरकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित विवरण 30 जून, 2020 से पूर्व तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें निर्गत शस्त्र लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रारूप पुलिस अधीक्षक, पौड़ी/उपजिलाधिकारी जनपद गढ़वाल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

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