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पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन हेतु जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी


मुख्य कोषाधिकारी पिथौरागढ़ वीरेन्द्र रावत ने बताया है कि पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन हेतु जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये। पेंशनर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र नजदीकी काॅमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से आॅनलाईन जमा कर सकते है |

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

पिथौरागढ़, मुख्य कोषाधिकारी पिथौरागढ़ वीरेन्द्र रावत ने बताया है कि पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन हेतु जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये। पेंशनर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र नजदीकी काॅमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से आॅनलाईन जमा कर सकते है एवं इण्डिया पोस्ट पेंमेट बैंक द्वारा विकसित पोस्ट इंफो एप के माध्यम से भी आॅनलाईन जमा कर सकते है अथवा राज्य के किसी भी कोषागार/उपकोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय में उपस्थित हो कर मोबाइल से ओ0टी0पी0 की प्रक्रिया से जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते है। यदि किसी पेंशनर को अपने डाटा बेस में आधार नम्बर फीड करना हो तो संबंधित में फीड करा सकते है। उन्होंने बताया है कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण एवं पोस्ट इन्फो एप के माध्यम से) की व्यवस्था सर्वसुलभ तथा प्रामणिक होने के दृटिष्ट बैंक द्वारा प्रमाणित जीवत प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी। लम्बी अवधि के लिये विदेश में प्रवास करने वाले पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र भारत के राजनयिक प्रतिनिधि अथवा आर0बी0आई0 अधिनियम, 1934 के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किसी भी बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा प्रमाणित कराकर संबंधित जनपदीय कोषागार को उपलब्ध करा सकते है जिसको कोषागार द्वारा वर्चुअल विडियो कांफ्रेस के माध्यम से ऐसे समस्त जीवन प्रमाण पत्रों की पुष्टि की जायेगी।

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