रेलकर्मी की मृत्‍यु पर गारंटर और परिवार नहीं चुकाएंगे लाेन, ऋण पर भी इंश्योरेंस लागू


ब्रिटिशकालीन रेलवे बैंक से कर्जा लेने वाले कर्मचारी की मृत्यु होने या उनके भाग जाने की दशा में अब उसका बकाया गारंटर को नहीं देना हाेगा। नार्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक अब अपने कर्मचारियों को लोन देने के साथ उसका इंश्योरेंस भी करेगा।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

ब्रिटिशकालीन रेलवे बैंक से कर्जा लेने वाले कर्मचारी की मृत्यु होने या उनके भाग जाने की दशा में अब उसका बकाया गारंटर को नहीं देना हाेगा। नार्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक अब अपने कर्मचारियों को लोन देने के साथ उसका इंश्योरेंस भी करेगा। लोन की राशि का दो प्रतिशत इंश्योरेंस कवर पर खर्च होगा। इससे कर्मचारी की मृत्यु होने या उसके न देने पाने की दशा में बकाया राशि इंश्योरेंस के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी,यह व्यवस्था नार्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक की लखनऊ सहित प्रयागराज, मुरादाबाद, कानपुर, बीएलडब्ल्यू वाराणसी की शाखाओं में लागू कर दी गई है। नार्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक की स्थापना 104 वर्ष पहले की गई थी। ब्रिटिशकालीन रेलवे में कर्मचारियों को अचानक पड़ने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको ऋण की सुविधा इसी बैंक से दी जाती थी। इस बैंक में जमा धनराशि पर कर्मचारियों के अलावा आम जनता को भी ब्याज मिलता है।

Related Post