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पंचायत चुनावों में प्लास्टिक एवं पॉलिथीन की प्रचार सामग्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध


राज्य निर्वाचन आयोग उतराखण्ड ने जिलाधिकारी हरिद्वार को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2022 में प्रतिभाग करने वाले प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु निर्मित सामग्री में प्लास्टिक एवं पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाया जाय|

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

हरिद्वार, प्रभात कुमार सिंह, उपायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग उतराखण्ड ने जिलाधिकारी हरिद्वार को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2022 में प्रतिभाग करने वाले प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु निर्मित सामग्री में प्लास्टिक एवं पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाया जाय| साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रचार-प्रसार की सामग्री यथा हैण्डबिल, पैम्फलेट व बैनर आदि पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता अवश्य अंकित हो । इसके अतिरिक्त प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ उक्त आशय का "शपथ-पत्र एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन के बाद किसी भवन अथवा भवन की दीवार पर प्रचार-प्रसार की विषयवस्तु लिखने / चस्पा किये जाने सम्बन्धी भवन स्वामी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष देना अनिवार्य होगा।

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