कोरोना वायरस (COVID-19) के संकà¥à¤°à¤®à¤£ के दषà¥à¤Ÿà¤¿à¤—त दिनांक 22-03-2020 से दिनाक 31-03-2020 तक लॉक-डाउन समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¥€ शासन की अधिसूचना दिनांक 22--03-2020 के कम में इस कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ निरà¥à¤—त आदेश दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶ पà¥à¤°à¤¸à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ किये गय हैं।
रिपोर्ट - आल नà¥à¤¯à¥‚ज़ à¤à¤¾à¤°à¤¤
कोरोना वायरस (COVID-19) के संकà¥à¤°à¤®à¤£ के दषà¥à¤Ÿà¤¿à¤—त दिनांक 22-03-2020 से दिनाक 31-03-2020 तक लॉक-डाउन समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¥€ शासन की अधिसूचना दिनांक 22--03-2020 के कम में इस कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ निरà¥à¤—त आदेश दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶ पà¥à¤°à¤¸à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ किये गय हैं। उपरोकà¥à¤¤ आदेशों के अंतरà¥à¤—त जनपद हरिदà¥à¤µà¤¾à¤° में जिन औघोगिक कमà¥à¤ªà¤¨à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ व निरà¥à¤®à¤¾à¤£ Continuous process अपरिहारà¥à¤¯ है तथा जो कमà¥à¤ªà¤¨à¤¿à¤¯à¤¾à¤ आवशà¥à¤¯à¤• वसà¥à¤¤à¥à¤“ं के अंतरà¥à¤—त दैनिक आवशà¥à¤¯à¤• वरतà¥à¤à¤‚ यथाः- Food, Pharmaceutical, Hygienic process से संबधित सामगà¥à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ का निरà¥à¤®à¤¾à¤£ करती है. को कई शरà¥à¤¤à¥‹à¤‚ के साथ अनà¥à¤®à¤¤à¤¿ पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ करने हेतॠकारà¥à¤¯à¤µà¤¾à¤¹à¥€ के निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶ दिये गये है। उकà¥à¤¤ आदेश के कम में केवल à¤à¤¸à¥€ कंपनियां जो जनसामानà¥à¤¯ की दैनिक आवशà¥à¤¯à¤• वसà¥à¤¤à¥à¤† यथा- Food. Pharmaceutical, Hygenic process से समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ सामगà¥à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ का निरà¥à¤®à¤¾à¤£ करता है, तथा जिन Continuous process इकाईयों, जिनको सीमित अवधि हेतॠअनà¥à¤®à¤¤à¤¿ दी गई है. उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ संचालन की दी गई अनà¥à¤®à¤¤à¤¿ के कà¥à¤°à¤® में उनके दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ निमà¥à¤¨à¤²à¤¿à¤–ित आदेशों का अकà¥à¤·à¤°à¤¶à¤ƒ अनà¥à¤ªà¤¾à¤²à¤¨ सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ किया जायेगा। à¤à¤¸à¥€ कंपनियों/औदà¥à¤¯à¥‹à¤—िक पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤·à¥à¤ ान संचालन हेतॠकम से कम कारà¥à¤®à¤¿à¤•à¥‹à¤‚ से अपने पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤·à¥à¤ ान में कारà¥à¤¯ संचालित करवाया जाय कारà¥à¤®à¤¿à¤•à¥‹à¤‚ के पà¥à¤°à¤µà¥‡à¤¶ पर उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ सेनेटाईज किया जाय तथा Social distancing का पूरà¥à¤£à¤¤ पालन करते हà¥à¤¯à¥‡ इन कारà¥à¤®à¤¿à¤•à¥‹à¤‚ के मधà¥à¤¯ कम से कम 1 मीटर की परà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¥à¤¤ दूरी बनाकर कारà¥à¤¯ समà¥à¤ªà¤¾à¤¦à¤¿à¤¤ कराया जाय। कारà¥à¤®à¤¿à¤•à¥‹à¤‚ को कोरोना वायरस की पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¦à¤¿à¤¨ जारी à¤à¤¡à¤µà¤¾à¤ˆà¤œà¤°à¥€ का पूरà¥à¤£ पालन करवाया जाय तथा इस समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§ में उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ जागरूक किया जाय। पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤·à¥à¤ ान दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ पूरà¥à¤£ पà¥à¤°à¤¯à¤¾à¤¸ किया जाय कि जिन कारà¥à¤®à¤¿à¤•à¥‹à¤‚ से उनके दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ अपने पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤·à¥à¤ ान में कारà¥à¤¯ करवाया जा रहा है, यथासंà¤à¤µ उनके पà¥à¤°à¤µà¤¾à¤¸ की वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ परिसर में ही की जाय तथा उनके à¤à¤• बार औघोगिक पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤·à¥à¤ ान में आने के उपरानà¥à¤¤ बाहर जाने की अनà¥à¤®à¤¤à¤¿ न दी जाय। à¤à¤¸à¥‡ कारà¥à¤®à¤¿à¤•à¥‹à¤‚ की सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ व समà¥à¤šà¤¿à¤¤ खाने-पीने आदि की वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ का दायितà¥à¤µ संबंधित औघोगिक पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤·à¥à¤ ान का होगा। यदि पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤·à¥à¤ ान में कारà¥à¤®à¤¿à¤•à¥‹à¤‚ के पà¥à¤°à¤µà¤¾à¤¸ की वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ किसी सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ में संà¤à¤µ नहीं होती है अथवा कोई कठिनाई होती है, तो उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ फैकà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ ही यातायात की सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ की जाय तथा à¤à¤¸à¥‡ कारà¥à¤®à¤¿à¤•à¥‹à¤‚ को लाने तथा पहà¥à¤à¤šà¤¾à¤¨à¥‡ की पूरà¥à¤£ जिमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥€ ली जाय। सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ किया जाय किया जाय। यदि किसी औधोगिक पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤·à¥à¤ ान के पास अपने पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤·à¥à¤ ान का वाहन उपलबà¥à¤§ नहीं है, तो उनके दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ कारà¥à¤®à¤¿à¤•à¥‹à¤‚ को लाने à¤à¤µà¤‚ उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ à¤à¥‡à¤œà¤¨à¥‡ हेतॠकिराये पर वाहन लिया जाय तथा सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ किया जाय कि उन वाहनों का उपयोग केवल à¤à¤¸à¥‡ कारà¥à¤®à¤¿à¤•à¥‹à¤‚ को औधोगिक पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤·à¥à¤ ान में लाने à¤à¤µà¤‚ छोड़ने हेतॠपà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— किया जायेगा। à¤à¤¸à¥‡ वाहनों को पहले पूरà¥à¤£ रूप से सेनेटाईज किया जायेगा तथा सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤ किया जायेगा कि वाहन में परà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¥à¤¤ दूरी बनाते हà¥à¤ ही कारà¥à¤®à¤¿à¤• बैठेंगे तथा वाहन में बैठने से पूरà¥à¤µ पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤• कारà¥à¤®à¤¿à¤• को सेनेटाइज किया जाय तथा वाहन में कारà¥à¤®à¤¿à¤•à¥‹à¤‚ को बिठाने से पूरà¥à¤µ मासà¥à¤• पहनना आवशà¥à¤¯à¤• होगा। à¤à¤¸à¥‡ कारà¥à¤®à¤¿à¤•à¥‹à¤‚ के आने à¤à¤µà¤‚ जाने के समय पूरà¥à¤£à¤¤à¤ƒ सेनेटाईजेशन का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— करें पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤·à¥à¤ ान में कारà¥à¤®à¤¿à¤•à¥‹à¤‚ को लाने à¤à¤µà¤‚ ले जाने हेतॠजिन वाहनों का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— किया जायेगा, उन वाहनों के समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§ में पृथक से पास जारी किये जायेंगे, जिसके लिये अपर जिलाधिकारी (वितà¥à¤¤ à¤à¤µà¤‚ राजसà¥à¤µ). हरिदà¥à¤µà¤¾à¤° को नामित किया जाता है। औधोगिक पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤·à¥à¤ ान दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ निमà¥à¤¨ पà¥à¤°à¤¾à¤°à¥‚प पर अपना आवेदन अपर जिलाधिकारी (वितà¥à¤¤ जायेगा। राजसà¥à¤µ) को किया।