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पौड़ी में प्रवासियों को निशुल्क खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया आगामी 01 जून से अमल में लायी जाएगी।


जनपद में प्रवासियों व अवरूद्ध प्रवासियों को प्रति व्यक्ति की दर से प्रतिमाह एक किग्रा दाल व पांच किग्रा चावल निशुल्क वितरित किया जाएगा। निशुल्क खाद्यान्न वितरण की यह प्रक्रिया आगामी 01 जून से अमल में लायी जाएगी। जिलाधिकारी गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल ने पूर्ति विभाग को ऐसे प्रवासियों की पूरी जानकारी का डाटा 30 मई तक फीडिंग करने के निर्देश जारी किये हैं।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/दिनांक 23 मई, 2020,जनपद में प्रवासियों व अवरूद्ध प्रवासियों को प्रति व्यक्ति की दर से प्रतिमाह एक किग्रा दाल व पांच किग्रा चावल निशुल्क वितरित किया जाएगा। निशुल्क खाद्यान्न वितरण की यह प्रक्रिया आगामी 01 जून से अमल में लायी जाएगी। जिलाधिकारी गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल ने पूर्ति विभाग को ऐसे प्रवासियों की पूरी जानकारी का डाटा 30 मई तक फीडिंग करने के निर्देश जारी किये हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में प्रवासियों व अवरूद्ध प्रवासियों की संख्या के निर्धारण, चिंहीकरण, एवं खाद्यान्न वितरण के लिए जिले में उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को प्रवासियों व अवरूद्ध प्रवासियांें के पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नहीं न हो इस बात पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने डीपीआरओ, बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों में तैनात नोडल अधिकारियों को प्रवासियों व अवरूद्ध प्रवासियों की तैयार सूची तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को अधिकारियों द्वारा निर्गत फार्म के प्रारूप पर अपने नाम व पते समेत अन्य प्रविष्टियों को सही सही जानकारी सहित दर्शाना होगा । जिलाधिकारी ने ग्राम व नगर वार प्रवासियों की संख्या के अनुसार ही सस्ता गल्ले की दुकानों की मैपिंग करने के भी निर्देश पूर्ति विभाग को दिये हैं। उन्होंने पूर्ति विभाग को खाद्यान्न के उठान व वितरण आदि के लिए बेस डिपो, आंतरितक गोदाम तथा उचित दर विक्रेता के स्तर तक का सम्पूर्ण लेखा जोखा अतिरिक्त रूप से तैयार करने के भी निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब इस कार्य में जुटने के निर्देश दिये हैं। कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगा।

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