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सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क) पहनना अनिवार्य


जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड महामारी कोविड- 19 (संशोधन) विनियमावली, 2020 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रूमाल या दुपट्टाध्स्कार्प पहनना अनिवार्य तथा सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबन्धित है।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड महामारी कोविड- 19 (संशोधन) विनियमावली, 2020 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रूमाल या दुपट्टाध्स्कार्प पहनना अनिवार्य तथा सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबन्धित है। उक्त के अनुपालन न किये जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों से प्रथमध्द्वितीय बार 100 रू0 तथा तृतीय अथवा अनुवर्ती पर 200 अर्थ दण्ड लिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाॅकडाउन के सन्दर्भ में भारत सरकार एवं राज्य सरकार तथा सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उक्त के अनुपालन न किये जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों से प्रथम बार 100 रू0 द्वितीय बार, 200 से 500 तक तथा तृतीयध्प्रत्येक अनुवर्ती पर रू0 500 अर्थ दण्ड लिया जाएगा। अर्थ दण्ड धनराशि अदा न किये जाने पर महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 7 वर्ष 2020) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड के प्रावधान अनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग, द्वारा जनपद के समस्त नागरिकों से संयम रखने एवं कोरोना वायरस कोविड- 19 के संक्रमण के मध्य नजर समाज में भय का माहोल उत्पन्न न किये का अनुरोध किया गया। साथ ही उक्त संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थलों एवं स्थानीय बाजारों में आवश्यक कार्यों हेतु माॅस्क पहन कर आने की अपील करते हुए प्रशासन के साथ सहयोग की अपेक्षा की गयी।

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