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जरूरतमंद पत्रकारों की मदद में मंत्रालय सकारात्मक दृष्टि के साथ हर संभव मदद करेगा।


केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पुनर्गठित पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) समिति की बैठक आईएंडबी सचिव का अध्यक्षता में बीते शुक्रवार को हुई जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि पत्रकार कल्याण योजना के तहत जरूरतमंद पत्रकारों की मदद में मंत्रालय सकारात्मक दृष्टि के साथ हर संभव मदद करेगा।

रिपोर्ट  - ALL NEWS BHARAT

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पुनर्गठित पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) समिति की बैठक आईएंडबी सचिव का अध्यक्षता में बीते शुक्रवार को हुई जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि पत्रकार कल्याण योजना के तहत जरूरतमंद पत्रकारों की मदद में मंत्रालय सकारात्मक दृष्टि के साथ हर संभव मदद करेगा। पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु होने, दुर्घटना होने अथवा गंभीर बीमारी की स्थिति में पीआईबी के जरिए मंत्रालय से पत्रकारों व उनके परिवार की आर्थिक मदद की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत देशभर का कोई भी पत्रकार अथवा उसके परिवार वाले आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें विभिन्न वर्गों के तहत मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा पत्रकारिता से आजीविका चलाने वाले कोई भी पत्रकार आवेदन कर सकते हैं चाहे वह जिला अथवा तालुक स्तर पर ही क्यों न पत्रकारिता कर रहे हों। उन्हें वास्तविक अर्थों में पत्रकार होना चाहिए और वह कम से कम पांच वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हों। फ्रीलांस, अंशकालीक पत्रकार भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की विधि सरल है। पीआईबी की साइट पर ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फार्म भी मौजूद है। परिवार द्वारा आवेदन न दे पाने की स्थिति में कोई भी अन्य पत्रकार अथवा पत्रकार संगठन इसे समिति के सदस्यों के जरिए या सीधे पीआईबी के संज्ञान में ला सकते हैं।

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