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इनकम टैक्स विभाग ने नियमों में किया बदलाव, नियोक्ता से प्राप्त भत्तों पर किया जा सकेगा आयकर में


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नियमों में संशोधन को लेकर एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे लोग भत्तों पर भी आयकर छूट का दावा कर सकते हैं।

रिपोर्ट  - ALL NEWS BHARAT

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नियमों में संशोधन को लेकर एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे लोग भत्तों पर भी आयकर छूट का दावा कर सकते हैं। करदाता आधिकारिक प्रयोजनों के लिए हुए खर्च, आधिकारिक उद्देश्य के लिए यात्रा खर्च आदि के भत्तों पर छूट का दावा कर सकते हैं।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किये गए नियमों में संशोधन के बाद करदाता यात्रा या स्थानांतरण के मामले में ट्रैवल खर्च के लिये मिले भत्ते, यात्रा की अवधि के दौरान दिये गए किसी दूसरे भत्ते और सामान्य कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में कर्मचारी को दिये जाने वाले दैनिक खर्च के भत्ते पर आयकर में छूट का दावा कर सकता है।इसके साथ ही सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुलाभ के मूल्य को तय करते समय नियोक्ता की तरफ से दिये गए वाउचर (पेड) के जरिये मुफ्त भोजन और नॉल अल्कोहलिक ड्रिंक के मामले में आयकर से छूट का दावा नहीं किया जा सकेगा।वहीं, मूक बधिर,नेत्रहीन व हड्डियों से दिव्यांग कर्मचारी 3,200 रुपये प्रति माह के परिवहन भत्ते में आयकर छूट का दावा कर सकते हैं।

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