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सिवान में 17 से 31 तक क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।


गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सिवान जिले में 17 से 31 अगस्त तक जिले में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा इसका गाइडलाइन जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे ने जारी कर दिया है।

रिपोर्ट  - à¤°à¤¾à¤œà¥€à¤µ सिंह की रिपोर्ट "आल न्यूज़ भारत"के लिए

गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सिवान जिले में 17 से 31 अगस्त तक जिले में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा इसका गाइडलाइन जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे ने जारी कर दिया है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह गाइडलाइन जारी की गई है जिसका पालन सभी को करना अनिवार्य है, जो निम्नलिखित है। 1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सभी कार्यालय एवं सभी लोक उपक्रम कार्यालय सामान्य रूप से पूर्ण कार्यबल के साथ खुले रहेंगे। 2. जिले के सभी प्रकार के निजी/ वाणिज्यिक/दुकानें(मॉल को छोड़कर) दिनांक 17/08/ 2020 से प्रातः 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुली रहेंगी। 3. सभी सार्वजनिक एवं निजी बसों का परिचालन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जारी रहेगा, जिसमें की सभी को मास्क लगाना अनिवार्य रखा गया है। 4. सभी प्रकार के शिक्षण/ प्रशिक्षण/ शोध एवं कोचिंग संस्थान दिनांक 31/08/ 2020 तक बंद रहेगा जबकि ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेगा साथी ही साथ ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा भी दिया जाएगा। 5. कुछ नियम जैसे चिकित्सा, कृषि, शादी विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार आदि के नियम पूर्व की भांति ही रखे गए हैं। सभी दुकानदारों एवं सभी कार्यालयों के स्टाफ को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि, वह अपने दुकान एवं कार्यालय के पास स्वयं भी और दूसरों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और साथ ही साथ मास्क लगाना अनिवार्य करेंगे जिला अधिकारी के द्वारा सभी थानों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का उल्लंघन करते पाया जाए, उसे आर्थिक दंड के अलावा जो भी उचित कार्यवाही बन पड़े उसे तत्परता के साथ करें। जैसे मास्क नही पहनने पर ₹50 का जुर्माना तथा मोटरयान के नियमों का उल्लंघन करने पर ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

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