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वाहन चालकों को राहत, ड्राइविंग लाइसेंस, RC समेत इन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई


केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर वाहन चालकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और मोटर व्हीकल से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर वाहन चालकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और मोटर व्हीकल से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसकी वजह से वाहनों के एक्सपायर हो चुके या होने जा रहे दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए लोगों को पर्याप्त समय मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने इस साल वाहन चालकों को तीसरी बार यह राहत प्रदान की है। इससे पहले 30 मार्च और 9 जून को तीन-तीन महीनों के लिए वैधता को बढ़ाया गया था। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पहली बार दस्तावेजों को रिन्यू करने की अवधि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। इसके बाद दूसरी बार उस अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था और अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।

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