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व्यवसायिक वाहनों पर सेवायोजित चालक परिचालकों को उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 1 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी


कोरोना महामारी के कारण पर्यटन उद्योग पर पडे गंभीर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा व्यवसायिक वाहनों पर सेवायोजित चालक परिचालकों को राज्य सरकार द्वारा 1 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह जानकारी देते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आल्विन राॅक्सी ने बताया|

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

चमोली 27 अगस्त,2020, कोरोना महामारी के कारण पर्यटन उद्योग पर पडे गंभीर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा व्यवसायिक वाहनों पर सेवायोजित चालक परिचालकों को राज्य सरकार द्वारा 1 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह जानकारी देते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आल्विन राॅक्सी ने बताया कि समस्त व्यवसायिक यात्री वाहन जिसमें बस, टैक्सी, कैब, मैक्सी, ऑटो रिक्शा, विक्रम, ई रिक्शा आदि शामिल है, उनके सेवायोजित चालक परिचालकों को राज्य सरकार द्वारा रुपया 1 हजार की दर से वन टाइम आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए सभी पंजीकृत व्यवसायिक वाहन चालको को परिवहन विभाग की वेबसाइट greencard.uk.gov.in/databank पर पहले 31 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन पंजीकरण कराने को कहा गया था। लेकिन कतिपय व्यावसायिक वाहन चालकों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नही की गई है। इसके देखते हुए अब 15 सितम्बर 2020 तक तिथि बढा दी गयी है। ऐसे व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक जिन्होंने अभी तक आवेदन नही किया है वो े अपने लाइसेंस विवरण के साथ अन्य अपेक्षित सूचनाएं 15 सितंबर तक फीड कर सकते है। एआरटीओ ने समस्त व्यवसायिक वाहन चालकों को ने निर्धारित समय से पोर्टल पर सही सूचनाएं अपलोड करने की अपील की है, ताकि वास्तविक लाभार्थी को आर्थिक सहायता का वितरण किया जा सके।

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