Latest News

जीएसटी भुगतान में देरी पर शुद्ध कर देनदारी पर एक सितंबर से लगेगा ब्याज


सरकार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान में देरी होने पर एक सितंबर से ब्याज लगेगा. ब्याज टैक्स की रकम पर लगेगा. इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी|

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

सरकार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान में देरी होने पर एक सितंबर से ब्याज लगेगा. ब्याज टैक्स की रकम पर लगेगा. इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी।ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था।केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी काउंसिल ने मार्च में अपनी 39वीं बैठक में निर्णय लिया था कि 1 जुलाई, 2017 से कुल कर देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा. हालांकि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया कि एक सितंबर 2020 से शुद्ध टैक्स देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा।

Related Post