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उप्र राज्य सरकार ने यूपी में गरीबों के लिए आरक्षण का अधिनियम किया लागू


राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की स्थाई व्यवस्था कर दी है इसके लिए मानसून सत्र में विधान मंडल से पारित कराए गए

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की स्थाई व्यवस्था कर दी है।इसके लिए मानसून सत्र में विधान मंडल से पारित कराए गए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद सरकारी गजट में अधिसूचित कर दिया गया है।अधिनियम के अनुपालन के लिए कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।यह अधिनियम एक फरवरी,2019 से लागू माना जाएगा।आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अभी तक अध्यादेश लागू था।

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