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दूसरे राज्यों से शादी कर के आईं बहुओं को नौकरी और चुनावों में नहीं मिलेगा आरक्षण-राजस्थान हाईकोर्ट


राजस्थान अब दूसरे राज्य से शादी कर के आने वाली बहुओं को सरकारी नौकरी अथवा पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा ।राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है ।दूसरे राज्य से शादी करके चुनाव में आरक्षित सीट के लिए दावेदारी नहीं कर सकते,जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने प्रेम देवी व अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला दिया|

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

राजस्थान अब दूसरे राज्य से शादी कर के आने वाली बहुओं को सरकारी नौकरी अथवा पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा ।राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है ।दूसरे राज्य से शादी करके चुनाव में आरक्षित सीट के लिए दावेदारी नहीं कर सकते,जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने प्रेम देवी व अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला दिया कि दूसरे राज्य से शादी करके आने वाली महिला या प्रवासी प्रदेश में सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षित सीट के लिए दावेदारी नहीं कर सकते हैं।कोर्ट का निर्देश-यह प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी या चुनाव लड़ने के लिए मान्य नहीं।चाहे वे राजस्थान और मूल राज्य में एक ही आरक्षित वर्ग की सूची में भी क्यों न शामिल हो। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आरक्षित वर्ग के प्रवासियों को अन्य सरकारी लाभ के लिए प्रमाण पत्र जारी हो सकते है। लेकिन संबंधित विभाग इन प्रमाण पत्रों पर यह स्पष्ट अंकित करेगा कि यह प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी या चुनाव लड़ने के लिए मान्य नहीं होगा।

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