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योगी सरकार का बड़ा फैसला परिवहन विभाग की 24 सेवाओं से संबंधित कार्य निर्धारित सात दिनों के अंदर पूरे करने के निर्देश


उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला,आरटीओ में अब सात दिनों में होंगे सभी जरूरी काम

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

उत्तर प्रदेश शासन ने जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित परिवहन विभाग की 24 सेवाओं से संबंधित कार्य निर्धारित सात दिनों के अंदर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस समेत जनता से सीधे जुड़ी कई प्रमुख सेवाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों और परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए।इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई आनलाइन सेवाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह व परिवहन आयुक्त धीरज साहू भी मौजूद रहे। समीक्षा में बताया गया कि व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सहित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। अब डीलर द्वारा भौतिक पत्रावलियों को उप संभागीय परिवहन कार्यालय में लाने की जरूरत खत्म कर दी गई है। वाहन की मूल पत्रावली अब डीलरों द्वारा ही सुरक्षित रखी जाएगी। इस व्यवस्था से वाहन खरीदारों को रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत आवंटित होगा तथा इस फैसले से प्रदेश में इज आफ डूइंग बिजनेस का मार्ग प्रशस्त होगा।

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