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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि चालान के पैसे का इस्तेमाल कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए किया जाए।


हाईकोर्ट का निर्देश, कोरोना से निपटने पर खर्च करें जुर्माने से मिली रकम

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि चालान के पैसे का इस्तेमाल कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने कोरोना मामले की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।कोर्ट ने कहा कि इस पेन्डेमिक के दौरान मास्क व अन्य गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर वाहनों व अन्य चालान काटने पर वसूली जा रही रकम कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में ही खर्च किया जाए। इस रकम को अन्य मद में न खर्च किया जाए। कोर्ट ने कोरोना प्रभावित गौतम बुद्ध नगर व मेरठ में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए मास्क के नियम के पालन के लिए सड़कों पर पुलिस तैनात न करने के लिए कड़ी फटकार लगाई तो अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने प्रयागराज शहर की पांच सड़कों पर पुलिस तैनात किए जाने की जानकारी दी। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा व शुभम द्विवेदी को इसके लिए क्रास चेक कर रिपोर्ट देने को कहा है।

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