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पेंशनर अपना जीवन प्रमाण अपने बैंक या निकट के जन सुविधा केंद्र से भी करा सकते हैं


पेंशन को जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण कराने की आवश्यकता होती है।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

पेंशन को जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण कराने की आवश्यकता होती है।पेंशनर अपना जीवन प्रमाण अपने बैंक या निकट के जन सुविधा केंद्र से भी करा सकते हैं।गुरुवार को यह बात सहायक भविष्य निधि आयुक्त प्रियांशु सिंह ने वेबिनार के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी पेंशनरों से कही।उन्होंने कहा कि पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण के लिए सीपीओ नंबर,बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर तथा आधार की आवश्यकता होती है।विभाग ने पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण की वैधता एक वर्ष कर दी है।यदि किसी पेंशनर ने मई 2020 में जीवन प्रमाण कराया था तो वह अगले वर्ष अप्रैल माह तक वैध होगा। कोरोना संक्रमण के काल में पेंशनरों को अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से घर बैठे डाक सेवकों की सहायता से जीवन प्रमाण की सुविधा भी दी जा रही है।इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पेंशनर जिला कार्यालय के नंबर 0571- 2409746 पर संपर्क कर सकते हैं।इस सुविधा के अंतर्गत केवल ₹70 शुल्क देकर घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र करा सकते हैं।

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