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पहली दिसंबर से सभी कारोबारियों को ई-वे बिल तभी मिल सकेगा,जब समय पर रिटर्न फाइल कर दिया जाएगा।


पहली दिसंबर से ई-वे बिल के लिए रिटर्न फाइलिंग अनिवार्य

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

पहली दिसंबर से सभी कारोबारियों को ई-वे बिल तभी मिल सकेगा,जब समय पर रिटर्न फाइल कर दिया जाएगा।इसके लिए जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन)एक स्वचालित व्यवस्था शुरू करेगा।इसके तहत मासिक जीएसटी रिटर्न का फॉर्म जीएसटीआर-3बी नहीं भरने वाले कारोबारी ई-वे बिल नहीं जनरेट कर पाएंगे।ई-वे बिल नहीं जनरेट होने से कारोबारी अपना सामान एक से दूसरी जगह नहीं भेज सकेंगे।50 हजार रुपये से ज्यादा का सामान कहीं भेजने के लिए ई-विल जरूरी होता है।ई-वे बिल के लिए अनिवार्य रिटर्न की व्यवस्था को पिछले महीने पांच करोड़ रुपये से ऊपर के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए लागू किया था।अब जीएसटी के दायरे में आने वाले सभी छोटे-बड़े कारोबारियों पर यह लागू होगा।दिसंबर से उन्हीं कारोबारियों को ई-वे बिल जारी किया जाएगा,जिन्होंने अक्टूबर तक का जीएसटीआर -3बी व जुलाई से सितंबर तिमाही का फॉर्म सीएमपी-08 भरा होगा।

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