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बिल्डरों को अब उप्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा)के आदेशों के पालन का ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा।


बिल्डरों को अब उप्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी रेरा के आदेशों के पालन का ब्यौरा देना होगा ऑनलाइन

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

बिल्डरों को अब उप्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा)के आदेशों के पालन का ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा।देश में सबसे पहले यूपी रेरा ने यह व्यवस्था लागू की है।जानकारी के अनुसार आवंटियों और बिल्डरों के बीच विवादों को सुनने के बाद जारी होने वाले आदेशों का पालन न किए जाने की शिकायतें लगातार रेरा के पास पहुंच रही हैं। खासतौर पर आवंटियों को ब्याज के साथ पैसा वापस करने,तय समय सीमा में प्लॉट या फ्लैट पर कब्जा देने जैसे मामलों में रेरा के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।पिछले दिनों बिल्डरों के साथ ही हुई बैठक में भी रेरा के अधिकारियों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई थी। नई व्यवस्था में अब बिल्डरों को बताना होगा कि उन्हें रेरा से कुल कितने आदेश मिले हैं और कितने का पालन उसने किया है।उसे आदेश पालन के सुबूत भी रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। इससे पता चल सकेगा कि रेरा के जिन आदेशों का पालन नहीं हुआ है,उनके संबंध में क्या रणनीति तैयार की जानी है।

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