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विवाह के लिए धर्म परिवर्तन मान्य नहीं,ऐसी शादी होगी अमान्य


उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद प्रभावी हुए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अनुसार केवल शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो ऐसी शादी मान्य नहीं होगी।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद प्रभावी हुए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अनुसार केवल शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो ऐसी शादी मान्य नहीं होगी।इस बात के सुबूत धर्म परिवर्तन कराने वाले को देने होंगे कि धर्म परिवर्तन किसी प्रलोभन,जोर-जबरदस्ती,तत्काल प्रभाव,उत्पीड़न और विवाह के लिए नहीं किया गया है।अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारुप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी।इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है।

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