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2 लाख रुपये या उससे अधिक नकद राशि लेने पर जुर्माना देना पड़ सकता है।


दो लाख रुपये नकद या इससे अधिक प्राप्ति पर लग सकता है जुर्माना

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

देश में कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए धारा 269ST के तहत आयकर अधिनियम के जरिये किसी भी व्यक्ति को एक दिन में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपये या उससे अधिक नकद राशि लेने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। 2 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के लेन-देन की अनुमति अकाउंट पेयी चेक या अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) के बैंक खाते के माध्यम से उपयोग करने की अनुमति है। बैंक खाते के माध्यम से ईसीएस में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा), यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस), आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट), एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और बीएचआईएम) के माध्यम से भुगतान शामिल है।इसका मतलब है कि इन माध्यमों में से किसी भी माध्यम से 2 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के भुगतान की अनुमति है। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि एक दिन में 2 लाख रुपये या अधिक नकद स्वीकार करने पर जुर्माना लगता है।

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