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15 दिसंबर तक जरूर जमा करा दें एडवांस टैक्स,देर करने पर आयकर विभाग लगा सकता है जुर्माना


आपको एडवांस टैक्स के बारे में नहीं मालूम है तो जान लें कि 15 दिसंबर तक उसकी तीसरी किस्त हर हाल में जमा करनी है।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

आपको एडवांस टैक्स के बारे में नहीं मालूम है तो जान लें कि 15 दिसंबर तक उसकी तीसरी किस्त हर हाल में जमा करनी है।इस तरह आपकी वार्षिक करदेयता का 75 फीसद टैक्स15 दिसंबर तक जमा कर देना है।ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग आपके ऊपर लेट फीस के साथ ब्याज भी लगा सकता है।किसी भी व्यक्ति की वर्ष भर की आयकर विभाग को करदेयता अगर 10 हजार रुपये या उससे अधिक है तो उसे एडवांस टैक्स जमा करना होगा। एडवांस टैक्स चार तिमाही किस्तों में जमा होता है।इस मामले में सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों को ही छूट मिली है वह भी तब,जब उनकी बिजनेस से कोई आय नहीं है। अगर वरिष्ठ नागरिक की बिजनेस से कोई आय होगी तो उन्हें भी अपने टैक्स को चार तिमाही किस्तों में एडवांस टैक्स के रूप में देना होगा।

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