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चालकों, परिचालकों एवं क्लीनर्स को प्रदेश सरकार के द्वारा 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।


वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण राज्य में चल रहे कोविड कफ्र्यू से प्रभावित सार्वजनिक सेवायानों के चालकों, परिचालकों एवं क्लीनर्स को प्रदेश सरकार के द्वारा 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

चमोली 13 अगस्त 2021, वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण राज्य में चल रहे कोविड कफ्र्यू से प्रभावित सार्वजनिक सेवायानों के चालकों, परिचालकों एवं क्लीनर्स को प्रदेश सरकार के द्वारा 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी आॅल्विन राॅक्सी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार राज्य में पंजीकृत सार्वजनिक सेवायानों जिनमें स्टेज कैरेज बस (उत्तराखंड परिवहन निगम को छोडकर), कान्ट्रैक्ट कैरेज बस, टैक्सी, मैक्सी, कान्ट्रैक्ट कैरेज आॅटो रिक्शा, विक्रम, ई-रिक्शा के कुल 1,03,235 चालक/परिचालक/क्लीनर्स को 6 माह तक प्रति माह 2 हजार रुपये के हिसाब से कुल 12 हजार की धनराशि दी जाएगी। परिवहन कार्यालय द्वारा पंजीकृत सार्वजनिक सेवायानों के चालक, परिचालक, क्लीनर्स के पंजीकरण की पुष्टि करने के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से डीबीटी के द्वारा आर्थिक सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खातों में स्थानांन्तरित की जाएगी। आर्थिक सहायत के रूप में राहत में होने वाले संपूर्ण व्यय की धनराशि रु0 12388.20 लाख का वहन ‘मुख्यमंत्री राहत कोष’ से किया जाएगा।

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