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हरिद्वार में सिगरेट एवं तम्बाकू प्रतिषेध जिला स्तरीय समिति की बैठक


अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्यारे लाल शाह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में सिगरेट एवं तम्बाकू प्रतिषेध जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

हरिद्वार। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्यारे लाल शाह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में सिगरेट एवं तम्बाकू प्रतिषेध जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी को बताया कि धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध है, जिसका उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चालान तो किये जा रहे हैं, किन्तु पुलिस से जितना सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, वह हमें नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक विभिन्न धाराओं में 36 चालान किये गये हैं। अधिकारियों ने आगे बताया कि धारा-5 के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गयी है कि तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रचार-प्रसार एवं इसके स्पाॅन्सरशिप पर भी प्रतिबन्ध है तथा इसे दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने अन्य धाराओं के सम्बन्ध में भी अपर जिलाधिकारी को जानकारी देते हुये बताया कि धारा-6 के अन्तर्गत यह नियम है कि 18 वर्ष से कम आयु वालों को सिगरेट एवं तम्बाकू के उत्पाद दुकानदार द्वारा नहीं बेचे जा सकते हैं, धारा-6(ख) में शैक्षिक संस्थानों के निकट सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबन्धित है, धारा-7 के अन्तर्गत सभी तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य सम्बन्धी तस्वीर वाली चेतावनी होनी चाहिये।

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