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पौड़ी जनपद में ‘आजादी का अमृत महोत्सव‘ के भाग के रूप में विधिक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाना है।


उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद में ‘आजादी का अमृत महोत्सव‘ के भाग के रूप में दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से 14 नवम्बर, 2021 तक पैन इंडिया जागरूकता एवं आउटरिच कार्यक्रम एवं दिनांक 08 नवम्बर, 2021 से 14 नवम्बर, 2021 तक विधिक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाना है।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी दिनांक 01 अक्टूबर, 2021, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद में ‘आजादी का अमृत महोत्सव‘ के भाग के रूप में दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से 14 नवम्बर, 2021 तक पैन इंडिया जागरूकता एवं आउटरिच कार्यक्रम एवं दिनांक 08 नवम्बर, 2021 से 14 नवम्बर, 2021 तक विधिक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाना है। जिसके तहत सम्पूर्ण जनपद के ग्राम तहसील एवं जिला स्तर पर जनपद के हर नुक्कड़ को आवश्यक रूप से सम्मिलित करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने कहा कि कार्यक्रम के तहत विधिक साक्षरता सेमिनार/वेबीनार, विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर, कानूनी सहायता, सेंसटाइजेशन कार्यक्रम, नालसा मोडयूल के तहत वृहद विधिक साक्षरता शिविर, रेडियो एवं टीवी पर बातचीत कार्यक्रम, पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता, विभिन्न संस्थानों की विजिट, प्रभावी विधिक सहायता एवं सलाह व अन्य विधिक सेवा के बिंदु एवं क्रियाकलापों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। कहा कि कार्यक्रम से संबंधित तिथिवार आंकड़े एवं रिपोर्ट भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्थित माननीय उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल को भेजा जाना है। कार्यक्रम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, अधिवक्ता गण, स्कूल एवं शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकत्री, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, एनसीसी एवं एनएसएस स्वयंसेवकों, लॉ कॉलेज एवं कॉलेज के विद्यार्थियों, प्राविधिक स्वयंसेवी पैनल, अधिवक्ता एवं अन्य सभी हितधारकों के माध्यम से आयोजित किया जाना है। जिलाधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कर सफल आयोजन करना सुनिश्चित करें तथा उससे संबंधित आंकड़ों की रिपोर्ट तिथिवार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी को तथा जिलाधिकारी कार्यालय गढ़वाल को 15 नवंबर, 2021 प्रातः 10ः00 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें।

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