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पौड़ी कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्ति के विधिक वारिसानों को पचास हजार रुपए की अनुग्रह राशि भुगतान किये जाने हेतु निर्णय लिया


देहरादून के शासनादेश के क्रम में कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्ति के विधिक वारिसानों को पचास हजार रुपए की अनुग्रह राशि भुगतान किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/दिनांक 24 अक्टुबर 2021, कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों को अनुग्रह राशि अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के सन्दर्भ में भारत सरकार गृह मन्त्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग) के पत्र व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश के क्रम में कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्ति के विधिक वारिसानों को पचास हजार रुपए की अनुग्रह राशि भुगतान किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। प्राप्त आदेश के अनुपालन के संबंध में जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ विजय कुमार जोगदण्डे ने जनपद गढ़वाल के कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के विधिक वारिसान को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर वांछित अभिलेखों सहित जनपद स्तर पर आपदा परिचालन केन्द्र पौड़ी, तहसील स्तर पर, पौड़ी तहसील के अंतर्गत उपजिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी, श्रीनगर तहसील के अंतर्गत उपजिलाधिकारी कार्यालय श्रीनगर, कोटद्वार तहसील के अंतर्गत उपजिलाधिकारी कार्यालय कोटद्वार, सतपुली तहसील के अंतर्गत उपजिलाधिकारी कार्यालय सतपुली, तथा लैंसडौन रिखणीखाल जाखणीखाल तहसील के अंतर्गत उपजिलाधिकारी कार्यालय लैंसडौन, चौबट्टाखाल तहसील के अंतर्गत उपजिलाधिकारी कार्यालय चौबट्टाखाल, तथा बीरोंखाल व धुमाकोट तहसील के अंतर्गत उपजिलाधिकारी कार्यालय धुमाकोट एवं थलीसैंण चाकीसैंण तहसील के अंतर्गत उपजिलाधिकारी कार्यालय थलीसैंण, तथा यमकेश्वर तहसील के अंतर्गत उपजिलाधिकारी कार्यालय यमकेश्वर से आवेदन प्राप्त कर व आवेदन को समस्त वांछित अभिलेखों के साथ संबंधित कार्यालयों में जमा करा सकते हैं।

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