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चमोली जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला


विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, प्रिटर्स एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ क्लेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

रिपोर्ट  - ANJNA BHATT GHILDIYAL

चमोली 17 दिसंबर,2021 विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, प्रिटर्स एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ क्लेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करने और प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया पर विज्ञापनों का प्री-सर्टीफिकेशन और पेड न्यूज के संबध में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों को जनसभा, रैली करने के लिए स्थल एवं हॉल निर्धारित कर लिए गए है। इन निर्धारित स्थ्लों पर ही चुनाव प्रचार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलों को कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए चुनाव प्रचार करना होगा। प्रचार के दौरान मास्क व सोशल डिस्टेसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाए। डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार के लिए 5 लोगों को ही अनुमति रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 80 प्लस और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल वैलेट की सुविधा दी जा रही है। ऐसे इच्छुक नागरिक पोस्टल वैलेट से मतदान कर सकते है। एमसीएमसी के नोडल अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमंत कुमार वर्मा, मास्टर ट्रेनर शिखर सक्सेना एवं एपी डिमरी ने मीडिया प्रतिनिधियों एवं राजनैतिक दलों को पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के कार्यो और पेड न्यूज विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि सभी राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी से प्रमाणीकरण किया जाना जरूरी है। विज्ञापन प्रसारण की तिथि से 72 घंटे पहले एमसीएमसी से सर्टीफिकेशन के लिए आवेदन करना होगा। विज्ञापनों में किसी तरह की गलत शब्द, सामप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री, चरित्र हनन, व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप, न्यायालय की अवमानना, अन्तराष्ट्रीय संबधों को खराब करने वाली सामग्री नही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में आर्दश आचार संहिता का उल्लंघन नही होना चाहिए।

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