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मुख्य कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ने कहा कि माह फरवरी, 2020 में पेंशनरों की वित्तीय वर्ष


समस्त पेंशनरों को अपनी आयकर आगणन कर आगणन में 80सी के अन्तर्गत की गयी काटौती के मय साक्ष्य सहित दिनांक 20 फरवरी, 2020 तक कोषागार/संबंधित उपकोषागारों में जमा करवाना होगा।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/दिनांक 01 फरवरी, 2020,समस्त पेंशनरों को अपनी आयकर आगणन कर आगणन में 80सी के अन्तर्गत की गयी काटौती के मय साक्ष्य सहित दिनांक 20 फरवरी, 2020 तक कोषागार/संबंधित उपकोषागारों में जमा करवाना होगा। इस आशय की जानकारी देते हुए मुख्य कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ने कहा कि माह फरवरी, 2020 में पेंशनरों की वित्तीय वर्ष 2019-20 की पेंशन आय का आगणन कर आयकर परिधि में आने वाले पेंशनरों की आयकर कटौती की जानी है। कोषागार के पास पेंशनरों की धारा 80सी के अन्तर्गत जमा का विवरण न होने के कारण कोषागार द्वारा उनके आयकर आगणन में 80सी की कटौती नहीं हो पाती है। उन्होंने जनपद के आयकर परिधि में आने वाले समस्त पेंशनरों को सूचित किया है कि वे अपनी आयकर आगणन कर आगणन में 80सी के अन्तर्गत की गयी काटौती के मय साक्ष्य सहित दिनांक 20 फरवरी, 2020 तक कोषागार/संबंधित उपकोषागारों में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात ही पेंशनर की माह फरवरी, 2020 की पंेशन आहरित की जा सके।

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