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भारत सरकार द्वारा निरंतर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।


अन्तराष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निरंतर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है, परन्तु वर्तमान दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण के लिए निरंतर कार्यवाही अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है।

रिपोर्ट  - à¤†à¤² न्यूज भारत

हरिद्वार। जिलाधिकारी सी0 रविशंकर ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण एव अन्तराष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निरंतर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है, परन्तु वर्तमान दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण के लिए निरंतर कार्यवाही अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून दिनांक 15 मार्च 2020 द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियत्रंण प्रबन्धन के अन्तर्गत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गयें है, तथा निरंतर स्वास्थ्य प्रसारण द्वारा लोगांे से अपिल की जा रही है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोरोना वायरस को उत्तराखण्ड महामारी रोग अधिनियम निरंतर कोविड -19-2020 लागू कर दिया गया है। दिनांक 20 मार्च 2020 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा वीडियो कान्फे्रसिंग के दौरान निर्देशित किया गया है कि जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं इस संक्रमण के पूर्ण नियत्रंण के लिए जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाय। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 15 मार्च 2020 एवं मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा वीडियो कान्फे्रसिंग के दौरान दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में विभिन्न स्तरों पर अनवरत समन्वय बनाये रखने तथा समस्त सूचनायें संकलित करने आदि के लिए श्री कृष्ण कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। जिलाधिकारी सी0 रविशंकर ने बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना वायरस को अन्तराष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा उक्त महामारी के प्रसार को रोकने एवं बचाव के निर्देश दिये गये है। उक्त बीमारी के अन्तराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रसार की दृष्टि से आम जनता में उक्त बीमारी को गम्भीर आशंकाए व भय उत्तपन हुआ है। यह संज्ञान में लाया गया है कि उक्त बीमारी की गम्भीर होती स्थिति व आम जनता में व्याप्त भय को दोहन कर धनोपार्जन के लिए कतिथ्य दवा विक्रेताओं की कालाबाजारी अथवा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर विक्रय किया जा रहा है जो की गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। जरूर वस्तुओं की कालाबाजारी अधिनियम 1980 व महामारी अधिनियम 1897 के प्राविधान के अन्तर्गत कोविड19 के बचाव व उपचार से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दवाओं वस्तुओं, उपकरणों जैसे सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क, सैनेटाइजर सम्बन्धित औषधि आदि की कालाबाजारी किया जाना निर्धारित दरों पर जरूरतमन्द व्यक्तियों को उपलब्ध न कराया जाना उपरोक्त वर्णित अधिनियमों के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अपराध होगा। एसे दवा विक्रेताओं, संस्थाआंे या व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। 1.आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। 2.दोषी व्यक्तियों, संस्थाओं को कालाबाजारी अधिनियम की धारा 3.4 व धारा 13 के प्राविधानों के अन्तर्गत 06 माह की अवधि तक निरूद्ध रखा जा सकेगा। 3.औषधि नियत्रंण अधिनियम व बसपदपबंस मेजंइसपेीउमदज ंबज के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बन्धि दवा विके्रता, संस्था की अनलुज्ञप्ति को निरस्त करते हुए सम्बधि प्रतिष्ठान को सील बंद किया जा सकता है। सभी आदेशों का तत्काल अनुपालन अपेक्षित है। जिलाधिकारी सी0 रविशंकर ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण एव अन्तराष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निरंतर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है, परन्तु वर्तमान दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण के लिए निरंतर कार्यवाही अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। अतः कोरोना वायरस संक्रमण को फेलने से रोकने तथा जन स्वास्थ्य के उद्देश्य से जनपद हरिद्वार के समस्त धार्मिक प्रतिष्ठानों यथा मंदिरों, मस्जिदों आदि में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों को दिनांक 31 मार्च 2020 तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आदेशों का तत्काल सुनिश्चित किया जाना सभी के लिए अनिवार्य है।

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