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जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव नियंत्रण हेतु जारी अधिसूचना


मजिस्ट्रेट गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल ने जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम नियंत्रण हेतु जारी अधिसूचना में संक्रमण के सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आदेश में संशोधित समलित किया। जारी आदेशों को गम्भीरता पूर्वक से अनुपालन करने को कहा।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल ने जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम नियंत्रण हेतु जारी अधिसूचना में संक्रमण के सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आदेश में संशोधित समलित किया। जारी आदेशों को गम्भीरता पूर्वक से अनुपालन करने को कहा। कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 22 मार्च 2020 से दिनांक 31 मार्च 2020 तक लाॅक डाउन संबंधी शासन की जारी अधिसूचना के तहत जनपद में गत 22 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 समय रात्री 11ः59 बजे तक लाॅक डाउन संबंधी जारी अधिसूचना में निम्नलिखित शर्ते को भी शामिल किया गया -लाॅक डाउन अवधि में दैनिक आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित दुकाने प्रातः 7ः00 बजे से 10ः00 बजे तक ही खुली रहेगी। प्रातः 7ः00 बजे से 10ः00 बजे तक जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित बैंक, एटीएम तथा कोषागार भी खुले रहेंगे तथा संबंधित बैंक व कोषागार अधिकतम उतने ही कार्मिकों को कार्यालय में बुलायेंगे जितने की आवश्यकता हो। लाॅक डाउन के अन्तर्गत सभी आवश्यक सेवाओं को छोडकर जनपद में अवस्थित सभी कार्यालय चाहे वे केन्द्र सरकार के अधीन हा अथवा उत्तराखण्ड राज्य के अधीन हो बंद रहेंगे। जनपद में स्थित पेट्रोल पम्प पूरी अवधि में खुले रहेंगे। परन्तु स्थल पर मात्र एक डीजल तथा एक पेट्रोल पम्प मशीन ही कार्यशील रखी जायेगी ताकि पेट्रोल पम्प पर कर्मियों की संख्या सीमित रह सके। प्रातः 10ः00 बजे के बाद केवल उन्हीं व्यक्तिगत वाहनों क आवगमन को छूट रहेगी जो वास्तविक रूप से मरीज को उपचार हेतु ला व ले जा रहे है। जिन कम्पनियों व निर्माण इकाईयों में continuous process अपरिहार्य है, उन कम्पनियों में श्रमिक के प्रवेश करने के पश्चात भोजन (खाने-पीने) इत्यादि तथा प्रवास की व्यवस्था वहीं पर संबंधित कम्पनी प्रबंधक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। जहां कही निर्माण कार्य गतिमान है वहां पर संबंधित मजदूरों की सुरक्षा व समुचित खाने-पीने तथा स्थल पर ही प्रवास की व्यवस्था का दायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा। जिन होटलों में पर्यटक अथवा कोई व्यक्ति पूर्व से रूका है उसे जबरन होटल खाली करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा। उक्त समस्त आदेश जारी अधिसूचना में संशोधित समलित समझा जाय। जिनका अनुपालन गम्भीरता पूर्वक करना सुनिश्चित करेंगे।

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