अर्पण यदुवंशी,पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा 23.02.2023 को पुलिस कार्यालय उत्तरकाशी में अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों का मासिक सम्मेलन/अपराध गोष्ठी ली गई। सम्मेलन में उनके द्वारा सभी अधिकारी/कर्मचारियों की समस्यायें पूछी गई एवं उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
रिपोर्ट - allnewsbharat.com
अर्पण यदुवंशी,पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा 23.02.2023 को पुलिस कार्यालय उत्तरकाशी में अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों का मासिक सम्मेलन/अपराध गोष्ठी ली गई। सम्मेलन में उनके द्वारा सभी अधिकारी/कर्मचारियों की समस्यायें पूछी गई एवं उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। माह अप्रैल से प्रारम्भ हो रही चाराधाम यात्रा के दृष्टिगत एस0पी0 सर् द्वारा सम्बन्धित सी0ओ0 एवं थाना प्रभारियों को गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम एवं यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। यात्रा मार्गों पर आवश्यक्तानुसार फ्लैक्सी/साईन बोर्ड लगवाने, थाना/चौकियों पर First Aid Box को सुचारु करने, 112 /हाईवे पैट्रोल के वाहनों का समय-समय पर चैक करने व आपदा उपकरणों को 24 घण्टे तैयारी हालत मे रखने हेतु बताया गया। यात्रा क्षेत्र मे पडने वाले थानों को होटल व्यवसायियों,होम स्टे, स्थानीय मजदूरों,डंडी-कंडी, घोडा-खच्चर स्वामियों, बस/टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों आदि के साथ गोष्टी करने के निर्देश दिये गये। मीटिंग में उनके द्वारा धोखाधडी के मामलों में अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये, थानों पर लम्बित/लावारिश वाहनों के त्वरित निस्तारण, समन/वारण्टों का निर्धारित समय मे शत्-प्रतिशत तामील करने लम्बित शिकायतों एवं साइबर शिकायतों का निस्तारण, कोटपा एक्ट में कार्रवाई करने, एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मालों का निस्तारण के साथ ही उत्तराखण्ड पुलिस एप (गौरा शक्ति) का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही नशा तस्करों पर अंकुश लगाने हेतु सभी को अवैध नशा करोबारियों के खिलाफ सक्रिय रहकर जानकारी जुटाते हुये कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । नशे के खिलाफ जनपद में चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान को और अधिक प्रभावी करने के निर्देश दिये गये। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सी0ओ0 यातायात, निरीक्षक यातायात व सभी थाना/कोतवाली प्रभारियों को रूटीन वाहन चैकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों विशेषकर ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ड्रंक एण्ड ड्राईव, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, बिना हेलमेट व दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।