Latest News

बीमा कंपनियों को देना होगा 'कोरोना कवच', 10 जुलाई से होगा लागू, इरडा ने जारी किए निर्देश


इरडा ने बीमा कंपनियों को 10 जुलाई तक कम अवधि वाले मानक कोविड चिकित्सा बीमा पॉलिसी अथवा 'कोविड कवच' बीमा पेश करने को कहा है।इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि उन्हें अब ग्राहकों को कोरोना पॉलिसी देना जरूरी होगा।कंपनियों को 10 जुलाई से पहले पॉलिसी पेश करनी होगी।

रिपोर्ट  - ALL NEWS BHARAT

इरडा ने बीमा कंपनियों को 10 जुलाई तक कम अवधि वाले मानक कोविड चिकित्सा बीमा पॉलिसी अथवा 'कोविड कवच' बीमा पेश करने को कहा है।इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि उन्हें अब ग्राहकों को कोरोना पॉलिसी देना जरूरी होगा।कंपनियों को 10 जुलाई से पहले पॉलिसी पेश करनी होगी। ये पॉलिसी दो तरह की होंगी। पहली पॉलिसी 'कोरोना कवच' में केवल कोरोना के इलाज की सुविधा मिलेगी,जबकि दूसरी पॉलिसी 'कोरोना रक्षक' में ग्राहकों को पांच लाख की पॉलिसी मिलेगी।इरडा ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि ये बीमा पॉलिसी साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने की रखी जा सकती हैं।यह पॉलिसी कोरोना से संक्रमित होने पर कवरेज देगी।ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी होंगी।इरडा ने तीन महीने के कम की पॉलिसी की इजाजत नहीं दी गई है।अगर कोई पॉलिसी 12 महीने के लिए जारी की जाती है, तो उसे शॉर्ट टर्म हेल्थ पॉलिसी के तहत नहीं गिना जाएगा।ये पॉलिसी किसी व्यक्ति या समूह के लिए हो सकती है।पॉलिसी 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी। कोविड बीमा पॉलिसी 50 हजार रुपये से पांच लाख रुपये तक के हो सकते हैं।इरडा ने कहा कि इस तरह के उत्पादों के नाम ‘कोरोना कवच बीमा’ होने चाहिए।

Related Post