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हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली पर रोक


बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने राज्य के अंदर लगभग 1 लाख प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई है.

रिपोर्ट  - à¤°à¤¾à¤œà¥€à¤µ सिंह की रिपोर्ट "आल न्यूज़ भारत"के लिए

पटना : बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने राज्य के अंदर लगभग 1 लाख प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई है. शिक्षक बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने तत्काल शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने अपने आदेश में कहा है कि शिक्षक बहाली के नियमों में बदलाव पर सरकार जवाब दे। राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए जो शर्त रखी है. उसमें 23 नवंबर 2019 तक डीएलएड की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जबकि दिसंबर 2019 में सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से वंचित किया गया था. इस मामले पर याचिका दायर होने के बाद अब पटना हाईकोर्ट में तत्काल बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है.

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