जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में जनपद के प्रिंटिंग प्रेस के संचालक और मीडिया कर्मियों से कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ता की गयी।
रिपोर्ट - अंजना भट्ट घिल्डियाल
पौड़ी गढ़वाल 05 मार्च, 2024ःजिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में जनपद के प्रिंटिंग प्रेस के संचालक और मीडिया कर्मियों से कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ता की गयी। जिलाधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को निर्देश दिये कि लोकसभा चुनाव में जो भी पैम्पलैट, ब्रोशर्स, इश्तहार इत्यादि सामग्री उनके द्वारा प्रिंटिंग की जाती है उन पर अनिवार्य रूप से अपना नाम और पता अंकित करें साथ ही प्रचार-प्रसार सामग्री छपवाने वाले से घोषणा पत्र प्राप्त कर लें तथा प्रिंट की जाने वाली समस्त सामग्री की निर्वाचन कार्यालय को सूचना दें। उन्होंने प्रिंटर्स को यह भी निर्देश दिये कि ऐसी कोई भी प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रकाशन ना करें जिससे निर्वाचन की सुचिता, पारदर्शिता और सुगम व्यवस्था में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचती हो। साथ ही जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विदेशी संबंध, संविधान, सैनिक पृष्ठभूमि व राष्ट्रीय प्रतिक आदि की छवि को नुकसान करने वाली तथा व्यक्तिगत मानहानि, समाज में किसी प्रकार का वैयनस्य बढ़ाने वाली सामग्री का भी प्रकाशन ना करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्वाचन की गाइडलाइन के विपरित प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रकाशन करने की स्थिति में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसगंत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।