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डकैती के अपराध में सजा देने के ‌लिए घटना में पांच या उससे अधिक लोगों की संलिप्तता साबित होना जरूरी:हाईकोर्ट


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि डकैती के अपराध में सजा देने के ‌लिए घटना में पांच या उससे अधिक लोगों की संलिप्तता साबित होना जरूरी है।ऐसा नहीं होने पर डकैती के अपराध में सजा नहीं दी जा सकती।इसी के साथ कोर्ट ने कानपुर देहात की विशेष अदालत (डकैती) से तीन अभियुक्तों की डकैती की धाराओं में सुनाई गई।

रिपोर्ट  - ALL NEWS BHARAT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि डकैती के अपराध में सजा देने के ‌लिए घटना में पांच या उससे अधिक लोगों की संलिप्तता साबित होना जरूरी है।ऐसा नहीं होने पर डकैती के अपराध में सजा नहीं दी जा सकती।इसी के साथ कोर्ट ने कानपुर देहात की विशेष अदालत (डकैती) से तीन अभियुक्तों की डकैती की धाराओं में सुनाई गई सजा रद्द करते हुए उन्हें बरी करने का आदेश दिया है।कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस मामले में यह साबित नहीं कर सका कि घटना में पांच या उससे अधिक लोग शामिल थे। यह निर्णय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अभियुक्त बलबीर व अन्य की आपराधिक अपील पर दिया है।

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