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एक साल में 20 लाख रुपये या उससे अधिक बैंक से निकालने पर कटेगा दो फीसद टीडीएस


बैंक से अगर आप नकदी निकाल रहे हैं तो सावधान हो जाएं।एक साल में 20 लाख रुपये या उससे अधिक बैंक से निकालने पर दो फीसद टीडीएस कटेगा।यह नियम उन पर लागू होगा,जिन्होंने पिछले तीन वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है।एक सितंबर 2019 से आयकर विभाग ने नियम जारी किया था,जिसमें कहा गया था।

रिपोर्ट  - ALL NEWS BHARAT

बैंक से अगर आप नकदी निकाल रहे हैं तो सावधान हो जाएं।एक साल में 20 लाख रुपये या उससे अधिक बैंक से निकालने पर दो फीसद टीडीएस कटेगा।यह नियम उन पर लागू होगा,जिन्होंने पिछले तीन वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है।एक सितंबर 2019 से आयकर विभाग ने नियम जारी किया था,जिसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति अपने एक या एक से अधिक बैंक खातों से एक वित्त वर्ष में एक करोड़ रुपये या उससे अधिक नकदी निकालेगा तो बैंक 2 फीसद टीडीएस कटेगा।टैक्स सलाहकारों का कहना था कि डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रावधान को लागू किया गया है।एक जुलाई से नया नियम लागू हो गया है।20 लाख से एक करोड़ रुपए तक नकदी बैंक से निकाली तो उसकी जांच होगी।अगर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 2 फीसद टीडीएस की कटौती होगी।इतनी राशि खाते में कैसे आई,आयकर विभाग यह भी जांच कर सकता है।

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