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वनों में आग लगाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कठोर कार्रवाई।


वनों में आग लगाने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने इस संबंध में तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी कर दिया है।

रिपोर्ट  - अंजना भट्ट घिल्डियाल

चमोली 06 मई,2024, वनों में आग लगाने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने इस संबंध में तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी कर दिया है। चमोली जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में जनसामान्य और उनके निकट वन क्षेत्रों में फैल रही भीषण वनाग्नि की घटनाओं से जन-धन के साथ वन्य जीवों एवं वन सम्पदा व पशुचारा की भारी क्षति हो रही है। प्रथम दृष्टया वन क्षेत्रों में वनाग्नि का एक मुख्य कारण कृषि भूमि में खेतों की सफाई से उत्पन्न मलवा, ढेर (ऑडा) तथा वन क्षेत्र के निकट असुरक्षित ढंग से कूड़े को जलाया जाना एवं विभिन्न मार्गाे पर धूम्रपान सामग्री, अन्य ज्वलनशील सामग्री का अनुचित निस्तारण, लापरवाही पूर्वक सड़क, वन क्षेत्र में फैके जाने से इस प्रकार की घटनायें घटित हो रही है। जिससे वनसम्पदा, वन्य जीव, पशुचारा और पर्यावरण को भारी क्षति हो रही है तथा जन जीवन को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है।

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