तंबाकू को प्रतिबंधित करने के लिए सभी स्कूलों में कमेटी गठित करने के दिए गए निर्देश| केदारनाथ धाम व यात्रा मार्ग में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अभी तक 60 लोगों का किया गया है चालान|
रिपोर्ट - अंजना भट्ट घिल्डियाल
रुद्रप्रयाग, 25 मई, 2024, जनपद के सार्वजनिक, धार्मिक एवं स्कूल-काॅलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू का सेवन न हो इसको नियंत्रण एवं अंकुश लगाने के लिए अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय कक्ष में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षा नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए सभी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्कूल-काॅलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री न हो इस परिधि में संचालित हो रही दुकानों को दो दिन के भीतर चिन्हित कर उन्हें 100 गज के दायरे से हटवाने के लिए नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिए तथा इसकी सूचना से जिला कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि स्कूल-काॅलेजों में तंबाकू का सेवन न हो इसके लिए सभी स्कूलों में समिति गठित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कोटपा अधिनियम 2003 की धारा के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुलिस एवं नगर पालिका को भी निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ऐसे करने वालों पर चालान की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि तंबाकू के दुष्प्रभाव के लिए कूड़ा वाहनों पर आॅडियों क्लिप के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।