Latest News

स्वामी भूमानन्द हॉस्पिटल ज्वालापुर व डॉ आरएस प्रसाद को उपभोक्ता सेवाओं में कमी व लापरवाही बरतने पर लाख रुपये व वाद खर्च के रूप में दस हजार रुपये देने के आदेश दिए है


हरिद्वार जिला उपभोक्ता फोरम ने भूमानन्द हॉस्पिटल व डॉ आर एस प्रसाद को उपभोक्ता सेवा में लापरवाही बरतने का दोषी पाया है। शिकायतकर्ता को इलाज मुआवजा राशि व शिकायत शुल्क एक माह में देने के आदेश दिए है। शिकायतकर्ता राहुल कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम नारसन कलां मंगलौर स्वामी भूमानन्द हॉस्पिटल ज्वालापुर व उसके डॉ आरएस प्रसाद के खिलाफ एक लिखित शिकायत फोरम में दी थी।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

हरिद्वार जिला उपभोक्ता फोरम ने भूमानन्द हॉस्पिटल व डॉ आर एस प्रसाद को उपभोक्ता सेवा में लापरवाही बरतने का दोषी पाया है। शिकायतकर्ता को इलाज मुआवजा राशि व शिकायत शुल्क एक माह में देने के आदेश दिए है। शिकायतकर्ता राहुल कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम नारसन कलां मंगलौर स्वामी भूमानन्द हॉस्पिटल ज्वालापुर व उसके डॉ आरएस प्रसाद के खिलाफ एक लिखित शिकायत फोरम में दी थी। शिकायत में बताया था कि उसके तीन वर्षीय पुत्र प्रियांशु पाल के मल द्वार पर गांठ के इलाज के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी रुड़की में भर्ती कराया था। जहां जांच करने के बाद चिकित्सक ने पुत्र को स्वामी भूमानन्द हॉस्पिटल में रैफर कर दिया था। हॉस्पिटल में कार्यरत चिकित्सक ने जांच के बाद पुत्र का ऑपरेशन करने की सलाह दी। खाली पेट दवाई देकर मरीज को सुबह इमरजेंसी में भर्ती कर ऑपरेशन के लिए कहा गया था। एक घन्टा ऑपरेशन थियेटर में रखने के बाद मरीज को आईसीयू रूम में भर्ती कर दिया था। यही नहीं, पुत्र को पेट के बल लिटाने, ऑक्सीजन लगवाने व भोजन का परहेज जैसी चीजों का ध्यान रखने के निर्देश दिए थे। ऑपरेशन के दो दिन बाद पुत्र की छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन मल करने के बाद पता चला कि पुत्र का ऑपरेशन ही नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता ने हॉस्पिटल प्रबंधन से शिकायत की। जिसपर डॉ आरएस प्रसाद ने ऑपरेशन के पैसे लेने से इंकार कर मात्र आईसीयू रूम व दवाई का चार्ज जमा करने की बात कही। शिकायतकर्ता पर उक्त सभी बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग है। इससे शिकायतकर्ता को काफी मानसिक आघात लगा था। शिकायतकर्ता ने फोरम की शरण ली । उक्त शिकायत की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढ़ा व विपिन कुमार ने प्रबंधक, स्वामी भूमानन्द हॉस्पिटल ज्वालापुर व डॉ आरएस प्रसाद को उपभोक्ता सेवाओं में कमी व लापरवाही बरतने का दोषी ठहराते हुए शिकायतकर्ता को मुआवजा राशि चार लाख रुपये व वाद खर्च के रूप में दस हजार रुपये देने के आदेश दिए है।

Related Post