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ईओ नगरपालिका के अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।


जिला सभागार में जिलाधिकारी वन्दना सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईओ नगरपालिका के अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

रूद्रप्रयाग 22 जुलाई, 2020, जिला सभागार में जिलाधिकारी वन्दना सिंह की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईओ नगरपालिका के अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994 पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 भारत में कन्या भू्र्रण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ‘पीएनडीटी‘ एक्ट 1996, के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डाक्टर, लैब कर्मी को तीन से पांच साल सजा और 10 से 50 हजार जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बैठक में जिलाधिकारी ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गत 5 वर्ष में जनपद में हुई डिलीवरी का डेटा निकालने के निर्देश दिए। जनपद के मैप में ग्रामवार हुये लड़का व लड़की के जन्म को अलग अलग रंग से अंकित करने को कहा। कहा कि जिस गांव में बालकों के जन्म अधिक हुआ है, ऐसे ग्रामों को संवेदनशील मानते हुये जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर आगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चों की सूची ग्रामवार स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने, शिक्षा विभाग को कक्षा 09 से 12 तक कि बालिकाओं में खून की जांच हेतु कार्ययोजना बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बरसात के मौसम में डेंगू आदि बीमारी के बचाव हेतु ग्राम्य विकास विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से गांव में साफ सफाई की चेकिंग अभियान चलाने, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत रेफेर बच्चों की सूची व उनकी स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए।

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