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वाहनों में अतिरिक्त टायर या स्टेपनी रखने की जरूरत नहीं: सरकार


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयन (MORTH) ने वाहनों में टायरों में हवा के दवाब की निगरानी प्रणाली (TPMS) से संबंधी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।मंत्रालयन ने एक बयान में कहा है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स नियमों में संशोधन किया है।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयन (MORTH) ने वाहनों में टायरों में हवा के दवाब की निगरानी प्रणाली (TPMS) से संबंधी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।मंत्रालयन ने एक बयान में कहा है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स नियमों में संशोधन किया है।इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है।यह गतिमान वाहनों में टायर में हवा के दबाव की निगरानी करता है और चालक को सूचना पहुंचाता रहता है।इससे सड़क सुरक्षा में बढ़ोतरी होती है।मंत्रालयन ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है।इसमें टायर पंचर होने की स्थिति में रिपेयर किट का प्रावधान किया गया है।ऐसे में जिन वाहनों में रिपेयर किट उपलब्ध होगा,उनके लिए वाहनों में अतिरिक्त टायर या स्टेपनी रखने की जरूरत खत्म हो गई है।भले ही नया नियम सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक कारों को अधिक बैटरी देने और ड्राइविंग रेंज को बढ़ाने के लिए अधिक स्थान देने के लिए इस नियम को लाया गया है।नए संशोधन के अनुसार,ट्यूबलेस टायर्स वाली कोई भी कार जो अधिकतम 8 लोगों को सीट दे सकती है और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग या टायर रिपेयर किट स्पेयर से सुसज्जित है,उनमें स्पेयर टायर (स्टेपनी) नहीं दिया जाएगा।

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