Latest News

हरिद्वार में ईद-उल-अजहा (बकराईद) को कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।


सी0 रविशंकर ने आगामी 01 अगस्त को ईद-उल-अजहा (बकराईद) को जनपद में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सादगीपूर्ण ढंग से मनाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

रिपोर्ट  - allnewsbharat.com

हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार सी0 रविशंकर ने आगामी 01 अगस्त को ईद-उल-अजहा (बकराईद) को जनपद में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सादगीपूर्ण ढंग से मनाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। चूंकि ईद-उल-अजहा के त्यौहार पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मस्जिदों मंे भारी संख्या में एकत्रित होकर नमाज अता की जाती है तथा इस दिन पशुओं की कुरबानी भी दी जाती है। इस कारण यह आवश्यक है कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों में यह जागरूकता लायी जाए कि ईद-उल-अजहा के त्यौहार पर अपने-अपने घरों में रहकर त्यौहार मनायें। शारीरिक दूरी के निर्धारित मानकों का पालन करते हुए नमाज अता करें तथा पशुओं की कुरबानी खुले स्थान पर न करके निर्धारित कुरबानी स्थल पर ही कवर्ड स्थल पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये आदेशों के अनुसार की जाए। वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके दृष्टिगत अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में भी विभिन्न रिट याचिकाओं में यह आदेश दिये गये थे कि पशुओं का वध खुले स्थान पर न किया जाए। जिलाधिकारी श्री सी रविशंकर ने जनपद हरिद्वार में कोरोनो संक्रमण के व्यापक फैलाव एवं इससे जनसामान्य पड़ने वाले कुप्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में कांवड़ मेला 2020 एवं सोमवती अमावस्या के स्नान को स्थगित किया गया था, क्योंकि ईद उल अजहा के त्यौहार पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मस्जिदों में भारी संख्या में एकत्रित होकर नमाज अता की जाताी रही है तथा इस दिन पशुओं की भी कुर्बानी दी जाती है इस कारण यह आवश्यक है कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों में यह जागरूकता लायी जाये कि वह ईद उल अजाह के त्यौहा पर अपने अपने घरो में शााररिक दूरी के निर्धारित मानकों का पलान करते हएु नमाज अता करें तथा पशुओं की कुबानी खले स्थान पर न करके इस हेतु निर्धारित कुबानी स्थल पर ही करें। जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वरा पूर्व में दिये गये आदेशों के अनुसार बंद स्थल पर कुर्बानी दी जाये। वर्तमान में भयावह महामारी कोराना वायरस का संक्रमण तेजी से फेल रहा है उक्त माहामारी के व्यापक संक्रमण के दृष्टिगत मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को जागरूक रहकर माननीय उच्च न्याालय द्वारा जो विभिन्न याचिकाआ में दिये गये आदेश कि पशुओं का वध खुले स्थान पर न किया जाये केे अनुापालन हेतु सम्बंधित क्षेत्रों के उप जिला मजिस्ट्रेटों एवं सम्बंधि पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। उन्होंने आदेश के अनुपालन हेतु सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार- प्रसार एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई के निदेश दिये। डीएम ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन में धार्मिक प्रयोजन हेतु सामुहिक एकत्रिकरण को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है जिसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। मुस्लिम समुदाय के लोगों को घर में रहकर नमाज अता करने, मास्क लगाने सेनेटाइजर का प्रयोग तथा शाररिक दूरी का पालन करने के सम्बंधी सावधानियों को अपनाने के लिए भी कहा जाये। समस्त उप जिलाधिकारी, पुलिस विभाग एवं खाद्य संरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संयुक्त टीमें गठित करते हुए क्षेत्र में व्यापक छापेमारी की कार्रवाई की जाये। 

Related Post