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जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में ई-लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 को जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में ई-लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

रिपोर्ट  - à¤…ंजना भट्ट घिल्डियाल

पौड़ी/दिनांक 28 जुलाई, 2020,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 को जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में ई-लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। ई-लोक अदालत में धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, 138 एन.आई. एक्ट, पारिवारिक विवाद से संबंधित वाद, शमनीय प्रकृति के अपराधिक वाद के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामले भी निपटाये जायेंगे। उक्त आशय की जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनके इस प्रकार के वाद न्यायालय मंे लम्बित हैं अथवा प्री-लिटिगेशन का मामला, संबंधित न्यायालय में ड्राप बाॅक्स के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल कसेंचंनतप/हउंपसण्बवउ पर अथवा जिला न्यायालय पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल कर.चंन.नं/दपबण्पद पर सुलह समझौता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियत कराया जा सकता है।

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